सलमान की सजा सुन अभिजीत आपे से बाहर, कहे अपशब्द
बहुचर्चित हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान खान को सभी मामलों में 
दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है, लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 
उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। शुक्रवार को इस 
मामले में फिर से 
सुनवाई होगी।
इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी 
मानते हुए कहा था कि सलमान खान ड्राइविंग के दौरान नशे में थे और खुद गाड़ी
 चला रहे थे। उनके पास लाइसेंस भी नहीं था।
सेशंस कोर्ट के फैसला 
सुनाने के तुरंत बाद सलमान के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील की है। सलमान के
 वकील ने हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन की अर्जी दी थी। यहां पर सलमान खान को
 दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई है। सलमान का केस हरीश साल्वे लड़ रहे 
हैं।
इस बीच फैसले की कॉपी आने तक सलमान खान कोर्ट रूम में ही थे 
उसके बाद उन्हें फिंगर प्रिंट्स और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाएंगे।
इससे पहले पुलिस ने मामले में सलमान खान के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 
304 के भाग दो में आरोपी बनाया था। इसके साथ ही कई धाराओं में भी उन्हें 
आरोपी बनाया गया था।
इनमें गलत ढंग से गाड़ी चलाने, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने पर धारा 337 और 338 के तहत केस, संपत्ति को हानि पहुंचाने में धारा 427 समेत मोटर व्हीकल एक्ट में भी धाराएं लगी शामिल थी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सलमान खान एक दिन पहले ही फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग रोककर मुंबई पहुंचे थे।
मुंबई सेशंस कोर्ट में चल रही सुनवाई में भले ही कोर्ट ने सलमान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है लेकिन सुनवाई के दौरान सलमान की तरफ से दावा किया गया था कि 28 सितंबर 2002 को हादसे वाली रात उनका ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। अशोक ने भी यह बात मानी थी।
हालांकि सरकारी वकील ने बताया कि सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह के बयान को कोर्ट ने झूठा करार दिया है। इसके तुरंत बाद अशोक सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
इनमें गलत ढंग से गाड़ी चलाने, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने पर धारा 337 और 338 के तहत केस, संपत्ति को हानि पहुंचाने में धारा 427 समेत मोटर व्हीकल एक्ट में भी धाराएं लगी शामिल थी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सलमान खान एक दिन पहले ही फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग रोककर मुंबई पहुंचे थे।
मुंबई सेशंस कोर्ट में चल रही सुनवाई में भले ही कोर्ट ने सलमान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है लेकिन सुनवाई के दौरान सलमान की तरफ से दावा किया गया था कि 28 सितंबर 2002 को हादसे वाली रात उनका ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। अशोक ने भी यह बात मानी थी।
हालांकि सरकारी वकील ने बताया कि सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह के बयान को कोर्ट ने झूठा करार दिया है। इसके तुरंत बाद अशोक सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
इससे पहले कोर्ट ने जैसे ही सजा का ऐलान किया सलमान खान कोर्ट रूम 
में ही रो पड़े। दोषी ठहराए जाने के बाद भी सलमान और उनकी बहन अलविरा की 
आंखों में आंसू आ गए थे।
वहीं सलमान खान के खिलाफ फैसले आने के तुरंत बाद उनकी मां की तबीयत भी काफी बिगड़ गई है। बता दें कि 13 साल पुराने इस मामले में फैसले के लिए सुबह करीब 10.40 बजे सलमान कोर्ट परिसर पहुंचे थे।
इस दौरान सलमान के साथ उनके भाई अरबाज खान, सोहैल खान, बहन अर्पिता और अलविरा भी साथ में थी। कोर्ट परिसर में उनके प्रशंसकों की भी अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली थी।
वहीं सलमान खान के खिलाफ फैसले आने के तुरंत बाद उनकी मां की तबीयत भी काफी बिगड़ गई है। बता दें कि 13 साल पुराने इस मामले में फैसले के लिए सुबह करीब 10.40 बजे सलमान कोर्ट परिसर पहुंचे थे।
इस दौरान सलमान के साथ उनके भाई अरबाज खान, सोहैल खान, बहन अर्पिता और अलविरा भी साथ में थी। कोर्ट परिसर में उनके प्रशंसकों की भी अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली थी।
कोर्ट रूम में बुधवार को जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई सलमान को दोषी 
ठहराने के बाद से सलमान के वकीलों ने उन्हें कम से कम सजा की अपील की।
सलमान के वकील उन्हें 3 साल तक की सजा का आग्रह कर रहे थे। लेकिन सेशन जज ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। वहीं अगर पूरे मामले को देखें तो वादी पक्ष के प्रदीप घराट का आरोप था कि अभिनेता ही शराब पीकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। इस पर सलमान की सफाई आई कि वह दरअसल पानी का गिलास था।
बचाव पक्ष के श्रीकांत शिवाडे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर यहां तक कहा कि हादसे में मारे गए नरुल्लाह महबूब शरीफ की मौत गाड़ी की टक्कर से नहीं हुई थी। हादसे के बाद क्रेन से हटाते समय क्षतिग्रस्त गाड़ी महबूब पर गिर गई थी।
इस मामले में सबसे बड़ा पेंच सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटील के बयान से आया। रविंद्र ने अपने बयान में कहा था कि सलमान नशे में थे। सुनवाई के दौरान ही रविंद्र की मौत हो गई थी। बचाव पक्ष ने रविंद्र को झूठा करार देते हुए उनके बयान को हटाने की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हादसे के समय सलमान की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन और लोग थे, सलमान, उनका बॉडीगार्ड और गायक दोस्त कमाल खान। आवेदन पत्र में पुलिस द्वारा कमाल खान से पूछताछ नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं।
सलमान के वकील उन्हें 3 साल तक की सजा का आग्रह कर रहे थे। लेकिन सेशन जज ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। वहीं अगर पूरे मामले को देखें तो वादी पक्ष के प्रदीप घराट का आरोप था कि अभिनेता ही शराब पीकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। इस पर सलमान की सफाई आई कि वह दरअसल पानी का गिलास था।
बचाव पक्ष के श्रीकांत शिवाडे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर यहां तक कहा कि हादसे में मारे गए नरुल्लाह महबूब शरीफ की मौत गाड़ी की टक्कर से नहीं हुई थी। हादसे के बाद क्रेन से हटाते समय क्षतिग्रस्त गाड़ी महबूब पर गिर गई थी।
इस मामले में सबसे बड़ा पेंच सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटील के बयान से आया। रविंद्र ने अपने बयान में कहा था कि सलमान नशे में थे। सुनवाई के दौरान ही रविंद्र की मौत हो गई थी। बचाव पक्ष ने रविंद्र को झूठा करार देते हुए उनके बयान को हटाने की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हादसे के समय सलमान की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन और लोग थे, सलमान, उनका बॉडीगार्ड और गायक दोस्त कमाल खान। आवेदन पत्र में पुलिस द्वारा कमाल खान से पूछताछ नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं।


 
 
 
 
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