देश में एक
स्थान से दूसरे
स्थान पर चले
जाने के बावजूद
आप अपना वर्तमान
मोबाइल नंबर इस्तेमाल
कर सकते हैं।
इसके लिए जल्द
ही आपको पूर्ण
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
(एमएनपी) की सुविधा
मिलने वाली है।
अभी तक उपभोक्ताओं को केवल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियों के सर्किल में ही एमएनपी की सुविधा प्राप्त है। यानी दिल्ली-एनसीआर का उपभोक्ता केवल दिल्ली-एनसीआर में ही अपना ऑपरेटर बदल सकता है।
पूर्ण एमएनपी के तहत दिल्ली-एनसीआर का उपभोक्ता पश्चिमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी अन्य हिस्से में स्थानांतरित होने के बाद बिना रोमिंग चार्ज दिए उसी नंबर का इस्तेमाल कर सकता है जिसे वह दिल्ली-एनसीआर में करता था।
इसके लिए उसे केवल पूर्ण एमएनपी की सुविधा लेनी होगी। एमएनपी सुविधा के जरिए उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर समान रखते हुए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बदलते हैं।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने पूर्ण एमएनपी के लिए 31 मार्च 2015 की तारीख तय की है। दूरसंचार आयोग ने पूर्ण एमएनपी पर ट्राई के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। इस बारे में अंतिम मंजूरी के लिए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष आयोग के फैसले को रखा जाएगा।
अभी तक उपभोक्ताओं को केवल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियों के सर्किल में ही एमएनपी की सुविधा प्राप्त है। यानी दिल्ली-एनसीआर का उपभोक्ता केवल दिल्ली-एनसीआर में ही अपना ऑपरेटर बदल सकता है।
पूर्ण एमएनपी के तहत दिल्ली-एनसीआर का उपभोक्ता पश्चिमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी अन्य हिस्से में स्थानांतरित होने के बाद बिना रोमिंग चार्ज दिए उसी नंबर का इस्तेमाल कर सकता है जिसे वह दिल्ली-एनसीआर में करता था।
इसके लिए उसे केवल पूर्ण एमएनपी की सुविधा लेनी होगी। एमएनपी सुविधा के जरिए उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर समान रखते हुए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बदलते हैं।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने पूर्ण एमएनपी के लिए 31 मार्च 2015 की तारीख तय की है। दूरसंचार आयोग ने पूर्ण एमएनपी पर ट्राई के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। इस बारे में अंतिम मंजूरी के लिए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष आयोग के फैसले को रखा जाएगा।
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